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RPwD Act, 2016 अध्याय -15 (दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय -15 दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि 88. दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि – (1) राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि नामक एक निधि का ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, गठन किया जाएगा। (2) दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि का उपयोग और प्रबंध ऐसी […]

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RPwD Act, 2016 अध्याय -14 (दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय -14 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि 86. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि (1) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा (क) अधिसूचना सं० का० आ० 573 (अ). तारीख 11 अगस्त, 1983 द्वारा गठित दिव्यांगजनों के लिए निधि और पूर्त विन्यास

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RPwD Act, 2016 अध्याय -13 (विशेष न्यायालय)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय -13 विशेष न्यायालय 84. विशेष न्यायालय-त्वरित विचारण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी। 85.

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RPwD Act, 2016 अध्याय -12 (दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय -12 दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त (Chief Commissioner and State Commissioner for Persons with Disabilities) 74. मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मुख्य आयुक्त कहा गया है)

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RPwD Act, 2016 अध्याय-11 (केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-11 केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड तथा जिला स्तर समिति 60. केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड का गठन- (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों

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RPwD Act, 2016 अध्याय-10 (विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-10 विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं का प्रमाणन (Certification of Specific Disabilities) 56. विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिसूचित करेगी। 57. प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के पदाभिधान (1) समुचित सरकार अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने

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RPwD Act, 2016 अध्याय-9 (दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-9 दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और ऐसी संस्थाओं को अनुदान 49. सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार, ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जो वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे। 50. रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी

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RPwD Act, 2016 अध्याय-8 (समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-8 समुचित सरकारों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व 39. जागरुकता अभियान — (1) समुचित सरकार, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त से परामर्श करके इस अधिनियम के अधीन दिव्यांगजनों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरुकता अभियानों और सुग्राह्यता कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, उसमें सहायता या संवर्धन

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RPwD Act, 2016 अध्याय-7 (उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-7 उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध 38. उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध – (1) संदर्भित कोई दिव्यांगजन जो स्वयं उच्च सहायता की आवश्यकता समझता है या उसकी ओर से कोई व्यक्ति या संगठन, अधिक सहायता प्रदान प्रदान किए जाने के लिए

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RPwD Act, 2016 अध्याय-6 (संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-6 संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध (Special Provisions for Referred Persons with Disabilities) 31. संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा (1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छह वर्ष से अठारह वर्ष तक के संदर्भित प्रत्येक

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RPwD Act, 2016 अध्याय-5 ( सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय-5 सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और आमोद-प्रमोद 24. सामाजिक सुरक्षा– (1) समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए

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RPwD Act, 2016 अध्याय-4( कौशल विकास और नियोजन)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय- 4 कौशल विकास और नियोजन 19.व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन (1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमे सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी। प्रशिक्षण और स्वनियोजन ।

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RPwD Act, 2016 अध्याय- 3 (शिक्षा )

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय- 3 शिक्षा 16.शिक्षण संस्थानों का कर्तव्य: समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्तपोषित व मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी. – (i) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के

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RPwD Act, 2016 अध्याय- 2 (अधिकार और हकदारियां)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय- 2 अधिकार और हकदारियां 3. समता और अविभेद- (1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे। (2) समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने

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RPwD Act, 2016 अध्याय- 1 ( प्रारंभिक )

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय- 1 प्रारंभिक 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 है। (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, (क) “अपील प्राधिकारी” से, यथास्थिति, धारा 14

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बौद्धिक अक्षमता परिभाषा ,कारण, वर्गीकरण और लक्षण

बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability) बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी विकासात्मक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि (Intelligence), सीखने की क्षमता (Learning Ability), समस्या–समाधान (Problem Solving), तर्क क्षमताएँ (Reasoning) तथा दैनिक जीवन के अनुकूली कौशल (Adaptive Skills) उस उम्र के सामान्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से विकसित होते हैं। ये बच्चे नई जानकारी, नियम, अवधारणाएँ

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Stages of Human Development (मानव विकास के विभिन्न अवस्था)

मनुष्य के समग्र विकास काल को कई चरणों में विभाजित किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भधारण और परिपक्वता के बीच प्रत्येक चरण में कुछ प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न होती हैं जो एक अवस्था और दूसरे अवस्था के बीच अंतर पैदा करती हैं जो एक अवस्था को दूसरे  अवस्था से अलग दिखने

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Human Growth and Development (मानव वृद्धि एवं विकास )

वृद्धि क्या है? जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी कुछ लंबाई होती है, उसका कुछ वजन होता है। डॉक्टर द्वारा अस्पताल या नर्सिंग होम में पैदा हुए बच्चे की लंबाई और वजन का माप किया जाता है। जन्म के बाद बच्चे की ऊंचाई और वजन में बदलाव होता है। उम्र बढ़ने के साथ

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