RPwD Act, 2016 अध्याय-4( कौशल विकास और नियोजन)
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अध्याय- 4 कौशल विकास और नियोजन 19.व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन (1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमे सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बनाएगी। प्रशिक्षण और स्वनियोजन ।



