RPwD Act, 2016 अध्याय- 2 (अधिकार और हकदारियां)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

अध्याय- 2

अधिकार और हकदारियां

3. समता और अविभेद-

(1) समुचित सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान, समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करे।

(2) समुचित सरकार, समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।

(3) किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर तब तक विभेद नहीं किया जाएगा जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कृत्य या लोप, विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का आनुपातिक साधन है।

(4) कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए युक्तियुक्त आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

4. दिव्यांग महिला और बालक :-

(1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे कि दिव्यांग स्त्री दिव्यांग महिला और और बालक अन्य लोगों की भांति समान रूप से अपने अधिकारों का उपभोग करें।

(2) उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि सभी विकलांग बच्चों को उनके आयु और विकलांगता को ध्यान में रखते हुए उचित समर्थन प्रदान किया जाए और उन्हें उन पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों पर अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का समान अधिकार हो।

5.सामुदायिक जीवन :-

((1) विकलांगता वाले व्यक्तियों को समुदाय में रहने का अधिकार होगा।

(2) उपयुक्त सरकार को प्रयास करना चाहिए कि विकलांगता वाले व्यक्तियों को,—

(a) किसी विशेष आवासीय व्यवस्था में रहने के लिए बाध्य न किया जाए; और

(b) आयु और लिंग के साथ सह जीने के समर्थन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सहायता सहित घरेलू, आवासीय और अन्य समुदाय सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच दी जाए।

6. क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण

(1) उपयुक्त सरकार को विकलांगता वाले व्यक्तियों को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का शिकार न होने के लिए उपाय करने चाहिए।

(2) किसी भी विकलांगता वाले व्यक्ति को बिना,—

(i) उसकी स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना, जिसे पहुंचने योग्य संवाद के साधनों, तरीकों और प्रारूपों के माध्यम से प्राप्त किया गया हो; और

(ii) उचित सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रारूपित समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना, जिसे विकलांगता पर अनुसंधान की समिति कहा जाता है जिसमें कम से कम आधे सदस्य या तो विकलांगता वाले व्यक्ति होते हैं या पंजीकृत संगठन के सदस्य होते हैं जैसा कि धारा 2 के उप-खण्ड (z) में परिभाषित किया गया है।

7. दुरुपयोग,हिंशा और शोषण से संरक्षण

(1) समुचित सरकार, दिव्यांगजनों को दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के सभी रूपों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी और उनको रोकने के लिए वह –

(क) दुरुपयोग, हिंसा और शोषण की घटनाओं का संज्ञान लेगी तथा ऐसी घटनाओं के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपचार उपलब्ध कराएगी:

(ख) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उपाय करेगी और उनकी रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रक्रिया विहित करेगी:

(ग) ऐसी घटनाओं के पीड़ितों का बचाव, संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए उपाय करेगी: और

(घ) जागृति पैदा करेगी तथा जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत संगठन, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध हुआ है या हो रहा है या उसके किए जाने की संभावना अतिदेश को जिसकी अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी घटनाएं होती है.उसके बारे में सूचना दे सकेगा।

(3) कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर यथास्थिति, उसके होने को रोकने या उसको निवारित करने के लिए तुरंत उपाय करेगा या ऐसे दिव्यांगजन के संरक्षण के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत-

(क)यथास्थिति, पुलिस या दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन को ऐसे व्यक्ति की. यथास्थिति सुरक्षित अभिरक्षा या उनके पुनर्वास या दोनों की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ऐसे कार्य से पीड़ित का बचाव करने;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो दिव्यांगजन के लिए संरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध कराने;

(ग) ऐसे दिव्यांगजनों को भरणपोषण उपलब्ध कराने,संबंधी कोई आदेश भी है।

(4) कोई पुलिस अधिकारी, दिव्यांगजन के दुरुपयोग, हिंसा या अत्याचार की कोई शिकायत प्राप्त करता है या अन्यथा जानकारी प्राप्त करता है तो, व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित की जानकारी देगा,–

(क) उपधारा (2) के अधीन संरक्षण के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की और सहायता प्रदान करने की अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की विशिष्टियों की

(ख) दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे निकटतम संगठन या संस्था की विशिष्टियों की; (ग) निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार की: और

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या ऐसे अपराध से निपटने वाली किसी अन्य विधि के अधीन शिकायत फाइल करने के अधिकार की:

परंतु इस धारा की किसी बात का अर्थ किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के कारित होने पर सूचना की प्राप्ति पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के कर्तव्य से मुक्त करने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

(5) यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अभिकथित कृत्य या व्यवहार भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध गठित करता है तो वह इस प्रभाव की शिकायत को उस विषय में अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

8. संरक्षण और सुरक्षा

(1) दिव्यांगजनों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की दशाओं में समान संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होगी।

(2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन कार्यकलाप, जैसा कि आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित है, में दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे।

(3) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिलें में दिव्यांगजनों के व्यारों का अभिलेख रखेगा और ऐसे व्यक्तियों को जोखिम की किन्ही स्थितियों से सूचित करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिससे आपदा तैयारियों को बढ़ाया जा सके।

(4) जोखिम, सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों के पश्चात् पुनः निर्माण कार्यकलापों में लगे हुए प्राधिकरण दिव्यांगजनों की पहुंच अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित राज्य आयुक्त के परामर्श से ऐसे कार्यकलापों का जिम्मा लेंगे।

9. गृह और कुटुंब

(1) किसी दिव्यांग बालक को दिव्यांगता के आधार पर सिवाय किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के. यदि बालक के सर्वोत्तम हित में अपेक्षित हो, उसके अभिभावकों से पृथक नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अभिभावक दिव्यांग बालक की देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो सक्षम न्यायालय ऐसे बालक को उसके नजदीको नातेदारों के पास रखेगा और ऐसा न हो पाने पर कौटुम्बिक परिवेश में समुदाय में या आपवादिक दशाओं में, यथापेक्षित, समुचित सरकार या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आश्रय स्थलों में रखेगा।

10.प्रजनन का अधिकार

(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुंच हो।

  (2) किसी दिव्यांगजन को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।

11.मतदान में पहुंच

भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्र मतदान में पहुंच । दिव्यांगजनों की पहुंच में हों और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए सहजता से समझने योग्य और उनकी पहुंच में हो।

12. न्याय तक पहुच

(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगता के आधार पर विभेद के बिना किसी न्यायतक पहुंच न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या कोई अन्य न्यायिक या अर्धन्यायिक या अन्वेषण शक्तियां रखने वाले निकाय तक दिव्यांगजन अपनी पहुंच के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ हो।

(2) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए विशेषतया जो कुटुंब से बाहर रहते हैं और ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें विधिक अधिकारों के प्रयोग के लिए अधिक सहायता की अपेक्षा है, समुचित सहायता उपायों को करने के लिए कदम उठाएगी।

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांगजन को अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रस्तावित किसी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा का सेवा तक पहुंच हो जिसके अन्तर्गत युक्त आवासन भी है, उपबंध करेंगे।

(4) समुचित सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी;

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि उनके सभी लोक दस्तावेज सुगम रूप विधान में हैं

(ख) यह सुनिश्चित करेगी कि फाइल करने वाले विभागों, रजिस्ट्री या किसी अन्य अभिलेख कार्यालय में, सुगम रूप विधान में, दस्तावेजों और साक्ष्य को फाइल करने, भंडार में रखने और निर्दिष्ट करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक उपस्कर की पूर्ति कर दी गई है; और

(ग) दिव्यांगजनों द्वारा उनकी अधिमानी भाषा और उनकी संसूचना के माध्यमों में दिए गए परिसाक्ष्य, बहस या मत के अभिलेखीकरण को सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध कराएगी।

13. विधिक सामर्थ्य

(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान रूप से स्थावर विधिक सामर्थ्य । या जंगम, संपत्ति का स्वामित्व या विरासत, उनके वित्तीय मामलों के नियंत्रण का अधिकार रखेंगे और बैंक ऋण, बंधक और वित्तीय प्रत्यय के अन्य रूपों तक पहुंच रखेंगे।

(2) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन जीवन से सभी पहलुओं में अन्य व्यक्तियों के समान आधार पर विधिक सामर्थ्य का उपभोग करे और विधि के समक्ष अन्य व्यक्तियों के रूप में समान मान्यता का अधिकार रखें।

(3) जब सहायता प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति और किसी दिव्यांगजन के मध्य विशिष्टतया वितीय सांपत्तिक या किसी अन्य आर्थिक संव्यवहार को लेकर हितों का कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति उक्त संव्यवहार में दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने से प्रचिरत रहेगा:

परंतु हितों के विरोध की कोई उपधारणा इस आधार पर ही नहीं होगी कि सहायता देने वाला व्यक्ति दिव्यांगजन का रक्त, विवाह संबंध या दत्तक ग्रहण से नातेदार है।

(4) कोई दिव्यांगजन किसी सहायता संबंधी ठहराव को परिवर्तित, उपांतरित या समाप्त कर सकेगा और किसी दूसरे की सहायता प्राप्त कर सकेगा:

परंतु ऐसा परिवर्तन, उपांतरण या समाप्ति भविष्यलक्षी प्रकृति की होगी और उपर्युक्त सहायता संबंधी ठहराव में दिव्यांगजन द्वारा किए गए किसी तीसरे पक्षकार के संव्यवहार को अकृत नहीं करेंगे।

(5) दिव्यांगजन को सहायता प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति असम्यक् असर का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी स्वायत्तता, गरिमा और निजता का सम्मान करेगा।

14. संरक्षता के लिए पहुच –

(1) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई जिला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अभिहित प्राधिकारी पाता है कि कोई दिव्यांगजन जिसे पर्याप्त और समुचित सहायता प्रदान की गई थी किंतु वह विधिक रूप से आबद्धकर विनिश्चयों को लेने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति के परामर्श से ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, उसकी ओर से विधिक रूप से आवद्धकर विनिश्चय लेने के लिए सीमित संरक्षक की और सहायता प्रदान की जा सकेगी:

परंतु, यथास्थिति, जिला न्यायालय या अभिहित प्राधिकरी ऐसी सहायता की अपेक्षा रखने वाले दिव्यांगजन के लिए पूर्ण सहायता प्रदान कर सकेंगे या जहां सीमित संरक्षकता बार-बार प्रदान की जानी है उस दशा में दी जाने वाली सहायता की प्रकृति और रीति का अवधारण करने के लिए दी जाने वाली सहायता की बाबत विनिश्चय का यथास्थिति, न्यायालय या अभिहित प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “सीमित संरक्षकता” से संयुक्त विनिश्चय की एक प्रणाली अभिप्रेत है जो संरक्षक और दिव्यांगजन के मध्य पारस्परिक समझदारी और भरोसे पर प्रचालित है जो विनिर्दिष्ट अवधि और विनिर्दिष्ट विनिश्चय तथा स्थिति तक सीमित होगी और दिव्यांगजन की इच्छानुसार कार्य करेगी।

(2) इस अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से ही दिव्यांगजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी उपबंध के अधीन नियुक्त प्रत्येक संरक्षक को सीमित संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए समझा जाएगा।

(3) किसी विधिक संरक्षक की नियुक्ति करने के, अभिहित प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई दिव्यांगजन ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसे इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

15.सहायता के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान

(1) समुचित सरकार दिव्यांगजनों के विधिक सामर्थ्य के प्रयोग करने में उनकी सहायता करने के लिए, समुदाय को गतिशील करने और सामाजिक जागरुकता सृजित करने के लिए एक या अधिक प्राधिकारियों को अभिहित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी संस्थान में रहने वाले और जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है दिव्यांगजनों द्वारा विधिक सामर्थ्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त सहायता संबंधी ठहरावों की स्थापना करने के लिए उपाय करेगा और कोई अन्य उपाय जो अपेक्षित हो, करेगा।


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